सागर (sagarnews.com)। परसोरिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान के तत्कालीन विक्रेता नीरज दुबे एवं एफपीएस-2 अंशुल सोनी पर चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
सागर ग्रामीण की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चारू जैन द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित केरबना में संलग्न शासकीय उचित मूल्य दुकान परसोरिया की दिनांक 27 दिसम्बर 2021 को जांच की गई। प्रस्तुत प्रकरण प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर 2021 एवं दिनांक 7 जनवरी 2022 को प्रस्तुत पूरक प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर अमन मिश्रा के द्वारा खाद्यान्न की मात्रा की राशि 2679007 रुपए नीरज दुबे एवं अंशुल सोनी से वसूली के आदेश दिए गए।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम कार्रवाई हेतु कलेक्टर दीपक आर्य की ओर प्रेषित किया गया। कलेक्टर ने प्रकरण का विस्तृत अवलोकन किया एवं उनके यह समाधान हो जाने पर कि अनावेदक परसोरिया शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता नीरज दुबे एवं अनावेदक एपीएस02 अंशुल सोनी द्वारा हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभ से वंचित रखा गया।
आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में प्रभाव डाला गया। तदोपरांत संबंधितों के विरुद्ध चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3(1 )दो एवं सहपठित धारा 3(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधितों को जेल में 6 माह की अवधि तक निरुद्ध रखने का आदेश दिया है।
कलेक्टर के आदेश पर सागर कोतवाली के थाना प्रभारी ने नीरज दुबे एवं अंशुल सोनी को जेल में बंद कर दिया गया।