सागर (sagarnews.com)। सागर हाई कोर्ट ने छावनी परिषद में सब इंजीनियर के पद पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा होने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में यह याचिका भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं छावनी परिषद में केंद्र सरकार के नामित सदस्य प्रभुदयाल पटेल ने लगाई है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि यह भर्ती प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन है। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को अदालत में पेश होने कानोटिस जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया।
याचिका में कहा गया है कि छावनी परिषद की मुख्य अधिशासी अधिकारी अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर भर्ती प्रक्रिया को चला रही हैं। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2011 की भर्ती प्रक्रिया का उल्लंघन है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1 वर्ष के अंदर खाली हुए पद को बोर्ड में चर्चा के लिए रखना यानि बोर्ड के संज्ञान में लाना आवश्यक है। 1 वर्ष से अधिक समय से खाली पदों पर प्रधान निदेशक एवं रक्षा संपदा महानिदेशक से अनुमति लेकर ही भर्ती की जा सकती हैl
कैंटोनमेंट एंप्लॉय सर्विस रूल 2021 में स्पष्ट रूप से पर्यवेक्षक और अपर्यवेक्षक पदों की व्याख्या नहीं की गई है। याचिका में कहा गया है कि बोर्ड की बैठक में इस मामले को रख चर्चा की जा सकती थी लेकिन इसे बोर्ड में नहीं रखा गया। यह पद 28 जनवरी 2022 को रिक्त हुआ था। मुख्य अधिशासी अधिकारी ने मात्र 1 हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जबकि परिषद में सिविल उपयंत्री का पद 2 वर्ष से अधिक समय से खाली है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुयश ठाकुर एवं रोहन हरने ने प्रभुदयाल पटेल की तरफ से पैरवी की।
For latest sagar news right from Sagar (MP) log on to Daily Hindi News डेली हिंदी न्यूज़ के लिए डेली हिंदी न्यूज़ नेटवर्क Copyright © Daily Hindi News 2021