Sagar के सिटी मजिस्ट्रेट को नोटिस, विश्राम गृह का केयर-टेकर निलंबित

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Sagar News विश्राम गृह से राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मिकी का सामान हटाने और प्रोटोकॉल का पालन नही करने के मामले में Sagar Collector का आदेश

सागर (sagarnews.com)। Sagar Collector दीपक आर्य ने विश्राम गृह भवन क्रमांक-एक में 3 जुलाई को राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मिकी की अनुपस्थिति में उन का सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करने के मामले में सांसद द्वारा नाराजगी व्यक्त करने वाला वीडियो वायरल होने पर सख्त कार्रवाई की है।

जिला कलेक्टर ने केयर-टेक के कृत्य को निर्धारित प्रोटोकॉल के विरुद्ध पाया, जो कि घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। कोरी को म.प्र. सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक निर्माण विभाग उप संभाग बण्डा, जिला सागर किया गया है। श्री कोरी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट एवं जिला सत्कार अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस में उत्तर देने के लिए कहा गया है, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने की जाएगी।

सिटी मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी को जारी कारण बताओ नोटिस में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सुमित्रा वाल्मिकी का सामान उनकी अनुपस्थिति में अन्य कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। जिस पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त की। इससे स्पष्ट है कि जिला सत्कार अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी ने राज्यसभा सांसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा तथा निर्धारित प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया।

नोटिस में कहा गया है कि जिला सत्कार अधिकारी होने के नाते उनका दायित्व है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखें। इस मामले से जिला सत्कार अधिकारी के पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित हुई है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। सिटी मजिस्ट्रेट को कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब दो दिवस में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के आदेष दिए गए है अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने की चेतावनी दी गई है।

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