सागर (sagarnews.com)। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके जिले के नगरपालिक निगम के निर्वाचित Mayor और पार्षदों को Oath ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को महापौर एवं पार्षदों के प्रथम सम्मिलन में प्रावधान के अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने यह जानकारी दी।
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सिंह ने कहा कि महापौर तथा पार्षद को निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने से पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करना होगा। शपथ नहीं लेने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया है।
सिंह ने बताया है कि संभागीय आयुक्त की अनुमति के बगैर यदि कोई महापौर या पार्षद अपने निर्वाचन की दिनांक से 3 माह के भीतर शपथ नहीं लेगा, तो उसका स्थान स्वमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा।
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