सागर (sagarnews.com)। अपर जिला दण्डाधिकारी अखिलेश जैन ने Nestle Milkmaid कंपनी को खाद्य सामग्री दूषित पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोष्ज्ञी मानते हुए 5,00,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय ने 27 सितंबर 2021 को सुरेश कुमार टिलवानी द्वारा खुरई रोड सुभाषनगर पर संचालित फर्म विकास एजेन्सी का निरीक्षण किया। इस दौरान मिल्कमेड ब्रांड नेस्ले का सेम्पल लेकर खाद्य प्रयोगशाला इन्दौर भेजा गया था।
प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनुसार सेम्पल अवमानक स्तर का पाया गया जिस पर प्रकरण गठित कर अपर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में पूर्ण सुनवाई उपरांत 30 अगस्त को आदेश पारित करते हुए विकास एजेन्सी के विरूद्ध 25,000 एवं नेस्ले कंपनी के विरूद्ध 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।