Lakha Banjara Jheel पर अतिक्रमण काे लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की भोपाल खंडपीठ में याचिका दायर करने वाली डॉ. जया ठाकुर ने रविवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित कियाा
सागर (sagarnews.com)। लाखा बंजारा झील के अतिक्रमण काे लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की भोपाल खंडपीठ में एक याचिका दायर करने वाली डॉ. जया ठाकुर ने जिला प्रशासन और नगर निगम को याद दिलाया कि एनजीटी ने कुछ आदेश दिए थे जिनका पालन नहीं किया जा रहा है।
ज्या ठाकुर ने यहां रविवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लाखा बंजारा झील को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की भोपाल खंडपीठ में एक याचिका लगाई थी। याचिका में प्राधिकरण से सीमांकन कराकर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने व उनसे झील की जमीन मुक्त कराने के लिए प्रार्थना की गई थी। 6 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की भोपाल खंडपीठ ने सीमांकन कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया।
इसकी रिपोर्ट में 43 अतिक्रमण-कारी पाए गए। इनमें मुख्य रूप से पूर्व भाजपा सांसद लक्ष्मी नारायण यादव व आरएसएस कार्यालय मुख्य अतिक्रमण कारी थे। भोपाल खंडपीठ ने 5 अप्रैल 2022 को लगभग 100 पन्नों का एक विस्तृत आदेश पारित किया। इसमें पर्यावरण सचिव के अधीन जिला कलेक्ट्रेट को अतिक्रमण हटाने व कार्रवाई करके अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया था।
प्राधिकरण ने नगर निगम कमिश्नर को भी निर्देशित किया था कि झील में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट ना डाला जाए व इसकी समय-समय पर विस्तृत रिपोर्ट भी प्राधिकरण को दी जाए लेकिन आज तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए नगर निगम, जिला प्रशासन से कार्यवाही के लिए लोगों द्वारा दवाब बनाए जाने की बात कही।
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