सागर (sagarnews.com)। जिले में गेहूं कटाई के बाद नरवाई जलाने (stubble burning) की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर संदीप जी.आर. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पूरे जिले में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
इसी बीच, 8 अप्रैल 2025 को खिमलासा थाना क्षेत्र के ग्राम बसाहरी में किसान कुंजन सिंह राजपूत ने शिकायत दर्ज की कि अरविंद कुशवाहा ने उनके खेत में आग लगा दी। इस घटना में 84 प्लास्टिक पाइप, 30 क्विंटल चने का भूसा और 20-25 आम व आंवले के पेड़ जलकर राख हो गए।
आग की चिंगारी से पड़ोसी किसान पंकज जैन, अजीत कुमार जैन, संतोष जैन, ऋषभ कुमार जैन, महेश कुमार जैन, अशोक जैन और नरेंद्र कुमार जैन खेतों में भी नरवाई व भूसा जल गया, साथ ही फेंसिंग की बल्लियां भी क्षतिग्रस्त हुईं।
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कलेक्टर के निर्देश पर अरविंद कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं कि नरवाई जलाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाए और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो।
अंबेडकर जयंती पर सागर केंद्रीय जेल से 9 बंदी रिहा
डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर मध्यप्रदेश जेल मुख्यालय, भोपाल के निर्देशानुसार सागर केंद्रीय जेल से 9 बंदियों को रिहा किया गया। म.प्र. शासन के आदेश पर इन बंदियों को सजा में छूट प्रदान की गई।
रिहा किए गए बंदियों में धारा 302 (भा.द.सं.) के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे 4 पुरुष और 1 महिला बंदी, अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत सजा काट रहे 3 पुरुष बंदी, और वीर मधुकर शाह खुली जेल से 1 पुरुष बंदी शामिल हैं। हालांकि, धारा 302 के तहत रिहा किए गए एक बंदी को अन्य प्रकरण में रोक लिया गया।
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