Sagar News यात्री बसों में ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन पर सख्ती, आरटीओ ने बस संचालकों को दी चेतावनी

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सागर: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office – RTO Sagar) सागर ने यात्री बसों में ज्वलनशील पदार्थों (Flammable Materials) के परिवहन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बस संचालकों को कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (Regional Transport Officer) ने शुक्रवार को दोपहर आयोजित एक बैठक में बस स्वामियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियम उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया कदम

मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सागर जिले (Sagar District) में संचालित यात्री वाहनों में ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन किया जा रहा है, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना (Accident) की आशंका बनी हुई है। इसी चिंता को देखते हुए आरटीओ कार्यालय ने जिले के समस्त यात्री बस संचालकों को बैठक के लिए बुलाया।

ज्वलनशील सामग्री के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बैठक में स्पष्ट किया कि यात्री बसों में पटाखे (Firecrackers), आतिशबाजी, गैस सिलेंडर (Gas Cylinder), पेट्रोल (Petrol), डीजल (Diesel) और अन्य ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन पूर्णतः वर्जित है। उन्होंने सभी बस संचालकों को निर्देश दिया कि वे अपने स्टाफ को सख्ती से हिदायत दें कि ऐसी किसी भी सामग्री को बसों में न ले जाया जाए।

आरटीओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि चेकिंग के दौरान या शिकायत मिलने पर मोटरयान अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यात्री सुरक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

बैठक में यात्री सुरक्षा (Passenger Safety) से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई:

  • फायर सेफ्टी सिस्टम: सभी यात्री बसों में फायर सिस्टम (Fire Safety System) वैध और कार्यशील होना अनिवार्य है।
  • इमरजेंसी गेट: यात्री बसों में इमरजेंसी गेट (Emergency Exit) के सामने कोई सीट नहीं होनी चाहिए और आपातकालीन स्थिति में यह ठीक से काम करे, इसकी नियमित जांच अनिवार्य है।
  • किराया वसूली और व्यवहार: आरटीओ ने कहा कि यात्रियों से अधिक किराया वसूली (Overcharging) और ड्राइवर-कंडक्टर द्वारा अभद्र व्यवहार (Misbehavior) की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने बस संचालकों से कहा कि अपने स्टाफ को यात्रियों से मधुर व्यवहार करने और निर्धारित किराया लेने के लिए निर्देशित करें।
टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली बसों पर कार्रवाई

बैठक में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (All India Tourist Permit) पर संचालित बसों को स्टेज कैरिज परमिट (Stage Carriage Permit) के रूप में नहीं चलाने की सख्त हिदायत दी गई। परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश (Transport Commissioner, Madhya Pradesh) ग्वालियर के निर्देशानुसार, ऐसी बसों का तत्काल पंजीयन निरस्त (Registration Cancellation) किया जाएगा।

बस स्टैंड परिसर में अनुशासन जरूरी

आरटीओ ने बस स्टैंड (Bus Stand) परिसर में अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बसें निर्धारित समय से पहले या स्थायी रूप से बस स्टैंड पर खड़ी रहती हैं। पूर्व में 17 सितंबर 2025 की बैठक में दिए गए निर्देशों को दोहराते हुए कहा गया कि गंतव्य तक जाने वाली बसें अपने निर्धारित समय से केवल 2 घंटे पहले ही बस स्टैंड में प्रवेश करें। स्थायी रूप से खड़ी वाहनों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

बस संचालकों ने दी सहमति

बैठक में उठाए गए सभी बिंदुओं पर उपस्थित बस संचालकों ने सहमति व्यक्त की। सागर जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन (Sagar District Bus Operators Association) के पदाधिकारियों और समस्त बस ऑपरेटरों ने बैठक में भाग लिया और आरटीओ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया।

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