सागर (sagarnews.com)। संभागायुक्त डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने विकासखंड हटा के रनेह के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी संकुल प्राचार्य एवं शिक्षक जी.सी. नामदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज एक शिकायत का गलत तरीके से निराकरण कर उसे बंद करने के आरोप में की गई है।
दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता अजय अहिरवार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रनेह (विकासखंड हटा) में कक्षा 12वीं का छात्र था। अनुसूचित जाति वर्ग के तहत उसे छात्रवृत्ति मिलनी थी, लेकिन सत्र 2022-23 में यह राशि नहीं मिली। इसके बाद 7 अगस्त 2024 को उसने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।
जांच में सामने आई गड़बड़ी
जांच में पाया गया कि अजय अहिरवार का डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) पंजीकरण नहीं होने के कारण राशि उसके खाते में नहीं पहुंची। प्रभारी प्राचार्य नामदेव ने दावा किया कि छात्र को डीबीटी के लिए सूचित किया गया था और जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित कैंप में भी उपस्थित होने का अवसर दिया गया, लेकिन छात्र दिल्ली में होने के कारण अनुपस्थित रहा।
हालांकि, बाद में पुष्टि हुई कि छात्रवृत्ति के लिए अजय पात्र है और एमपी टास्क पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन बजट न मिलने के कारण भुगतान नहीं हो सका। इसके बावजूद, 19 नवंबर 2024 को शिकायत को मांग पूरी बताकर बंद कर दिया गया।
निजी तौर पर भुगतान और अनियमितता
मामले में यह भी सामने आया कि प्रभारी प्राचार्य नामदेव ने छात्र को ₹3,700 की राशि अपने निजी खाते से ऑनलाइन भुगतान कर दी, यह कहते हुए कि बाद में डीबीटी से मिलने वाली राशि वापस ले ली जाएगी। इससे यह संदेह पैदा हुआ कि शिकायत का निराकरण गलत तरीके से किया गया।
अनुशासनहीनता पर कार्रवाई
संभागायुक्त ने इस मामले को गंभीर मानते हुए नामदेव को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के उल्लंघन और पदीय दायित्वों की अनदेखी करने का दोषी पाया। उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया है।
यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और जनशिकायत प्रणाली में पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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