सागर (sagarnews.com)। सागर जिले के रहली में 32 किसानों की गेहूं की फसल को खरपतवार नाशक दवा (weedicide) के कारण भारी नुकसान हुआ है। कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर अमानक खरपतवार नाशक दवा बेचने पर निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा.लि. एवं दुकानदार अभय जैन पर FIR की कारवाही की गई ।
रहली अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे ने बताया कि रहली विकासखण्ड के 32 किसानों ने फसल नष्ट होने की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत प्राप्त होने पर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि रहली एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी रहली की टीम गठित कर खरपतवार नाशक दवा की सैंपलिंग करायी गयी एवं सैम्पल को कीटनाशी प्रयोगशाला भेजा गया जहाँ से उक्त खरपतवार नाशी दवा अमानक पाई गयी कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 03 का उलंघन है।
कलेक्टर के निर्देश पर वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी रहली द्वारा मेसर्स श्री आदि एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर रहली जिला सागर, प्रो अभय जैन एवं निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा.लि. रहली, के विरुद्ध थाना प्रभारी रहली के माध्यम से 12 अप्रैल को बीएनएसएस की धारा 173 के तहत प्राथमिकी सूचना (एफआइआर) दर्ज करायी गयी है।
जांच में पाया गया कि उक्त दवा के छिड़काव से 80-90% फसल खराब हो गई। इसके अलावा, विक्रेता ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिल प्रदान नहीं किया, जो कीटनाशक अधिनियम 1968 और नियम 1971 का उल्लंघन है। प्रयोगशाला जांच में दवा का नमूना भी अमानक पाया गया।
कलेक्टर ने अनुविभागीय कृषि अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि दवा में निर्धारित तत्वों की मात्रा में कमी या अधिकता के कारण कीटनाशक अधिनियम का उल्लंघन करने वाली संस्था और कंपनी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए।
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