सागर (sagarnews.com)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष डीएन मिश्र के मार्गदर्शन में 11 सितंबर को जिला न्यायालय एवं सभी तहसील सिविल न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शर्मा एवं विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) तनवीर अहमद खान ने बताया कि 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में छूट प्रदान की जावेगी। जिसमें निम्न दाब के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमत व शर्तो के अधीन निम्नानुसार छूट दी जाएगी।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर-कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपरोक्त छूटों का लाभ लेते हुये आपसी समझौते से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनायें। उपरोक्त छूट केवल नेशनल लोक अदालत 11 सितंबर में समझौता करने के लिए ही दी जावेगी।
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