मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा अधिकारियों को आपात सेवा, शव परीक्षण भत्ता देने का प्रावधान नहीं

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सागर (sagarnews.com)।प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को आपातकालीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता एवं शव परीक्षण हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में केवल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारी को ही उक्त पात्रता प्रदान की गई है। मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्राप्त चिकित्सा अधिकारियों को उक्त भत्तों का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी उक्त जानकारी में कहा गया है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर अनैतिक दबाव बनाने की नियत से समाचार पत्रों में गलत एवं भ्रमपूर्ण जानकारी देकर शासन एवं बीएमसी प्रबंधन की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष एवं सागर संभाग के कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक में बीएमसी के आपाती चिकित्सा अधिकारियों की ओर से उक्त भत्ते प्रदान की मांग को रखा गया था। कार्यकारिणी समिति ने मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा संचनालय द्वारा 8 जून को भेजे गए पत्र में उपरोक्त के संबंध में प्राप्त निर्देशों के आधार पर उक्त भत्ते दिए जाने की मांगों को खारिज किया जा चुका है।

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कहा है कि उनके यहां कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा अधिकारियों के समान सुविधाएं देने के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार कर सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह चिकित्सा शिक्षा संचनालय एवं विभाग से किया गया है, जिस पर शासन द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है।

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