जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर का ट्रैफिक सुधारने कई निर्णय

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सागर (sagarnews.com)। अब हाथ ठेला वाले मस्जिद के चारों ओर की सड़कों पर खड़े होकर व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर उनका सामान उनकी निर्धारित दुकान पर रखकर उनका ठेला हमेशा के लिए जप्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त फल एवं सब्जी विक्रेताओं को भी उनकी निर्धारित आवंटित दुकानों में ही व्यवसाय करना होगा। ऑटो और आपे यूनियन अध्यक्ष स्टॉपेज हेतु दस दिन में देंगे चिन्हित स्थानों की सूची देंगे जहां वे निर्धारित स्थानों पर ही खड़े होंगे एवं ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सकेगा। उक्त निर्णय जिला सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित बैठक में सांसद राज बहादुर सिंह की अध्यक्षता में लिए गए।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्षितिज सिंघल ,नगर निगम कमिश्नर आर पी अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी, देवेंद्र प्रताप सिंह अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़, स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल सिंह राजपूत, तहसीलदार रोहित वर्मा, डीएसपी ट्राफिक संजय खरे, उपायुक्त राजेश सिंह राजपूत, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी  प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त परिवहन अधिकारी  उमाशंकर रावत, सुरेंद्र सिंह गौतम, बस ऑपरेटर संघ के अतुल दुबे, मिश्री चंद्र गुप्ता, नरेंद्र पाल सिंह दुग्गल,  परमिंदर सिंह सहित बस, ट्रक, चैंपियन, ऑटो यूनियन के पदाधिकारी एवं अधिकारी मौजूद थे।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब मस्जिद के चारों तरफ तीन बत्ती से मस्जिद, मस्जिद से विजय टॉकीज रोड ,मस्जिद से कीर्ति स्तंभ ,मस्जिद से राधा चौराहा सड़कों पर हाथ ठेला व्यवसायी, व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। उनके हाथ ठेले सख्ती के साथ जप्त किए जाएंगे। इसके साथ ही हाथ ठेले पर एवं खुले में फल , सब्जी विक्रेता भी व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। उन्हें उनके लिए निर्धारित किए गए स्थान पर आवंटित दुकानों में ही व्यवसाय करने की पात्रता होगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय रोड पर बीच घाटी पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर को भी हटाया जाएगा। बैठक में स्मार्ट सिटी के द्वारा तैयार की जा रही स्मार्ट सड़कों पर तैयार होने के पश्चात स्पीड गवर्नर भी लगाए जाएंगे जिससे दुर्घटनाएं रोकने में मदद मिलेगी।

बैठक में शहर में प्रवेश कर रहे भारी वाहनों के संबंध में स्पष्ट चर्चा एवं उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध धारा 188 के तहत् कार्यवाही किये जाने पर सहमति बनी।

सांसद श्री सिंह ने कहा कि, एक बार पुनः सभी जगह के कैमरों को चैक कर लिया जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि जो कैमरे लगे है, वे फोटो को स्पष्ट रूप से दर्शित करने में सक्षम हैं।
शहर में कार्यरत निर्माण एजेंसियां, जो अभी सड़क पर कार्य कर रही हैं उन्हें निर्माण के दौरान सुरक्षात्मक एवं निर्देशातम्क बोर्ड और सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने के निर्देश हैं। निर्माण एजेंसी द्वारा ऐसा न करने पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि, शादी के मुहूर्त के दौरान सभी होटल मैरेज हॉल मुख्य मार्गों पर ही वाहन खड़े कराते है इनके पास पर्याप्त वाहन पार्किंग नहीं है जिसके कारण रोड पर अव्यवस्था होती है अतः इनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही स्पष्ट आदेश एवं गाइडलाइन जारी की जाएगी।

सांसद श्री सिंह ने निर्देश दिए कि, मुख्य मार्गों के सभी जक्शन प्वाइंटो पर अम्बर लाइट अनिवार्य रूप से लगायी जाये, जिससे वाहन चालकों को दूर से रेड अम्बर लाईट दिख जाये और वे सजग हो जावे। यह कार्य टोल रोड़ों पर तो अनिवार्यतः पूर्ण किया जाये। इसके साथ ही जहां-जहां भी ब्लैक स्पॉट हैं वहां मुख्य मार्ग पर मिलने वाली ग्रामीण सड़क पर स्पीड ब्रेकरों का निर्माण एवं आवश्यक रूप से ब्लिंकर व प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि, स्पीड लिमिट के बोर्ड शहरों में एवं शहर के बाहरी मार्गों पर लगाया जाना आवश्यक है। जक्शन प्वाइंट, भीड़भाड़ वाले चौराहों, दुर्घटना जनित क्षेत्रों के बिल्कुल नजदीक में सूचनात्मक बोर्ड न लगाकर सूचनात्मक बोर्ड ऐसे स्थानों के 100-150 मीटर पहले या फिर रोड सेफ्टी नार्म्स का पालन करते हुये लगाये जाएं।

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