सागर (sagarnews.com)। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुए वन्य-प्राणी तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को तीन वर्ष की कैद के साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) जेएस चौहान ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर और विशेष न्यायालय स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई। दोनों आरोपी शेखर दास और मोहम्मद सुल्तान पश्चिम बंगाल राज्य के हैं।
आरोपी पिछले एक दशक से दुर्लभ विलुप्तप्राय वन्य-प्राणी पेंगोलिन, लाल तिलकधारी कछुआ (रेड क्राउन टर्टल) एवं उनके अवयवों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन, थाईलैंड, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका, मेडागास्कर आदि देशों में तस्करी कर रहे थे। गिरोह के सदस्य चम्बल नदी से दुर्लभ विलुप्तप्राय वन्य-प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ को पकड़कर अवैध तरीके से परिवहन कर विदेशों में बेच रहे थे।
उनके खिलाफ वर्ष 2017 में वन्य-जीवन (संरक्षण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें 37 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष 21 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय पूर्व में 13 आरोपियों को सजा सुना चुके हैं। एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
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