कलेक्‍टर ने किसानों पर अपने खेतों में नरवाई जलाने की पाबंदी लगाई

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सागर (sagarnews.com)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति नरवाई नहीं जलाएगा अथवा खेत में आग नहीं लगाएगा । यह आदेश सभी व्यक्तियों तथा अस्थायी तौर से आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा।

आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूध्द भादसं की धारा 188 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश 7 अपै्रल से लागू होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा ।

जानिए क्‍या है नरवाई जलाना

किसानों द्वारा फसल काटने के बाद खेत को साफ करने की दृष्टि से खेतों में आग लगा दी जाती है, जिसे नरवाई जलाना कहते है । यह चलन कई बार लोक परिशांति भंग करने की स्थिति उत्पन्न करता हैं तथा मानव जीवन और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता हैं । साथ ही इससे आसपास की फसलों और मकानों को आग के कारण नुकसान पहुंचता है । नरवाई में आग लगाने के कारण आसपास के खेत, जिनमें गेहूं की फसल खड़ी हुई हैं उसमें तथा निकट के आबादी क्षेत्र में सम्पत्ति को नुकसान होने की घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है तथा वर्तमान में भी होने की संभावना है । इन सभी तथ्यों से यह समाधान हो गया है कि लोक परिशांति भंग होने से रोकने के लिए तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए नरवाई जलाने के इस प्रचलन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करना आवश्यक है ।

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