लाखा बंजारा झील: कलेक्‍टर ने एनजीटी को सीमांकन रिपोर्ट भेजी

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सागर (sagarnews.com)। लाखा बंजारा झील के सीमांकन की रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍Žयूनल की भोपाल बैंच को सबमिट कर दी गई है। पिछले दिनों कले€टर दीपक आर्य के निर्देश पर यह रिपोर्ट एसएलआर डॉ. राकेश अहिरवार ने एनजीटी के भोपाल स्थित ऑफिस में जमा कराई।

रिपोर्ट में झील के संबंध में €या बिंदु बताए गए हैं, इसका आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि रिपोर्ट में अतिक्रमणकारियों का विस्तृत Žयोरा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन ने झील के किनारे-किनारे 36 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया है।

वर्ष 2016 में कराए गए सीमांकन में यह संख्या 43 थी। लेकिन इस साल बनकर तैयार हुए अटल पार्क में झील की जमीन उपयोग में आने के कारण यह संख्या घट गई। जानकारी के अनुसार एनजीटी ने जवाब लेने के बाद जिला प्रशासन को दिसंबर 2021 में अगली सुनवाई की तारीख दी है।

दमोह की कांग्रेस नेत्री की याचिका पर किया गया माप

झील में फैले अतिक्रमण का यह मामला दमोह की कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर ने उठाया था। उन्होंने जून में एनजीटी में एक याचिका पेश की। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में भाजपा की सरकार है और उन्हीं पार्टी पदाधिकारी, आरएसएस का ऑफिस झील पर अतिक्रमण किए हुए हैं। उनका तर्क था कि जब तक झील से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, तब तक इसके जीर्णोद्धार का कोई औचित्‍य नहीं है।

एनजीटी ने इस याचिका के बाद तत्कालीन कले€टर दीपक सिंह को झील का सीमांकन करने के निर्देश दिए थे।

इन्ही बिंदुओं पर नगर निगम को भी हाइ कोर्ट में जवाब देना है

झील में पसरे अतिक्रमण समेत उसके भीतरी हिस्से में सीवर लाइन डालने के विषय पर नगर निगम को भी हाईकोर्ट जबलपुर को जवाब देना है। जून में स्थानीय व्य€ित द्वारा लगाई गई याचिका के बाद हाइ कोर्ट ने नगर निगम से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी है। इस बारे में नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार का कहना है कि झील का सीमांकन हो चुका है। हमारी ओर से भी लगभग वही जानकारी, हाइ कोर्ट को दी जाएगी। जो हाल ही में एनजीटी को सबमिट की गई है। तीन महीने पहले झील के भीतर से डाली गई सीवर लाइन पर आपत्ति लेते हुए हाइ कोर्ट में एक जनहित याचिका पेश की गई थी जिसके बाद नगर निगम समेत जिला प्रशासन से इस विषय पर जवाब मांगा गया था।

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