नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को, मिलेगी संपत्ति व जल कर अधिभार में छूट

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सागर (sagarnews.com)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर अगले 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ताओं को नियम व शर्तो के तहत कई प्रकारों के अधिभार में छूट दी जाएगी। आम लोग अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण करवा कर इसका लाभ उठा सकते हैं।

लोक अदालत में मिलने वाली छूट इस प्रकार है :

1. संपत्तिकर के ऐंसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
2. संपत्तिकर के ऐंसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000 अधिक तथा रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।
3. संपत्तिकर के ऐंसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 1,00,000 से अधिक तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।
4. जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
5. जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000 से अधिक तथा 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट।
6. जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।
7. यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।
8. 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितम्बर तथा 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वर्ष 2019-20 की बकाया राशि पर ही देय होगी।
9. छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के नि जमा करवाना अनिवार्य होगा।

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