सागर (sagarnews.com)। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट होने की आशंका है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी ने बेबस नदी के पानी का पेयजल के अजलावा अन्य कार्यों में उपयोग करने पर रोक लगा दी है। ऐसा करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
कलेक्टर दीपक आर्य ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2002 में निहित प्रावधानों के तहत तहसील बण्डा में बेबस नदी से लगे हुए ग्राम मुडिया, खजरा, बिचपुरी, रमपुरा एंव ग्राम चौका अन्तर्गत बेबस नदी से पानी के अन्य उपयोग (पेयजल से भिन्न) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगा।
उल्लेखनीय है कि सागर जिले की बण्डा तहसील अन्तर्गत नगर की पेयजल सप्लाई का मुख्य स्त्रोत बेबस नदी के पेयजल भण्डारण को आगामी ग्रीष्मकाल के समाप्त होने तक जल का भण्डार सुरक्षित बनाये रखने हेतु एंव ग्राम चौका स्थित पुल से ग्राम रमपुरा तक के जल भण्डारण से लगे हुये ग्रामों के कृषकों द्वारा की जा रही अवैध सिंचाई के कारण नदी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। निकट भविष्य (ग्रीष्मकाल) में नगर बण्डा में भीषण जल संकट की स्थिति उत्पन्न होना संभावित है।
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