दोनों टीके लगवाने वालों को ही सिनेमा हॉल, जिम, क्लब एवं स्टेडियम में मिलेगा प्रवेश
सागर (sagarnews.com)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट के प्रकरणों को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए आगामी आदेश तक, पूर्व में जारी दिषा-निर्देषों को निरस्त करते हुए नवीन दिषा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके अनुसार रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 साल से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाये हैं।
शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वह कोविड-19 की दोनो डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाये गये हैं तथा उन्हें दोनों टीकें लगवाना सुनिष्चित करेंगे।
स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, षिक्षक, संचालक, स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 साल से अधिक आयु के छात्र-छात्रा से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके दोनों डोज लें। ऐसे स्टॉफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाये गये हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक पक्का करेंगे।
मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाये गये हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एषोसिएषन, मॉल, प्रबंधन, मेला आयोजक सुनिष्चित करेंगे।
सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल स्टॉफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोषल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिष्चित कराया जाये। जिला प्रषासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए।
उक्त आदेष एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेष का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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