लोक अदालत के पूर्व अधिवक्ताओं से साथ न्यायाधीश ने ली बैठ·

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सागर (sagarnews.com)। 12 मार्च  को जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील सिविल न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएविल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, बैंक आदि विभागों के लंबित एवं बैंक, विद्युत, नगरपालिका आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला अधिवक्ता संघ का सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ, सागर के सभागार में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे सहित संघ के समस्त पदाधिकारियों, वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ बैठक आयोजित कर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया। जिस पर अधिवक्तागण के द्वारा नेशनल लोक अदालत में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 

विवेक शर्मा सहित न्यायाधीश एवं  अनुज चन्सौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  विवेक शर्मा के द्वारा बताया गया कि 12 मार्च,  को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में छूट प्रदान की जावेगी। जिसमें निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगी।

01. प्री-लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

02. लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि 12 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपरोक्त छूटों का लाभ लेते हुये आपसी समझौते से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनायें।

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