सागर (sagarnews.com)। Sagar News जिला प्रशासन ने राजघाट बांध के पानी का गैर पेयजल उपयोग करने पर रोक लगा दी है। बेबस नदी पर बने राजघाट बाँध से शहर के साथ-साथ मकरोनिया, कैंट तथा सेना को पेयजल आपूर्ति की जाती है।
कलेक्टर (Sagar Collector)एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जीआर के कार्यालय से जारी यह आदेश इस संबंध में अगला आदेश जारी होने तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि राजघाट बाँध के अप स्ट्रीम में कृषकों द्वारा कृषि भूमि की सिंचाई हेतु अवैध रूप से मोटर पंप लगाकर लगातार राजघाट बाँध में पानी लिया जा रहा है, जिससे बाँध का जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है।
वर्तमान में पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2002 में निहित प्रावधानों के तहत सागर शहर एवं मकरोनिया, कैंट तथा सेना क्षेत्र में राजघाट बाँध से पानी के अन्य उपयोग (पीने के अलावा) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
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