Sagar Water Crisis जिले की नदियों से अवैध जल दोहन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

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सागर (sagarnews.com)। Sagar Collector कलेक्टर संदीप जीआर ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि अवैध जल दोहन नहीं किया जाए और जल संकट से बचाव के लिए प्रशासन का सहयोग करें। यदि कोई सरकारी आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिले के रहली नगरपालिका परिषद में पेयजल सप्लाई का मुख्य स्त्रोत सुनार नदी, बंडा तहसील में बेबस नदी एवं खुरई में बीना नदी पर बने निकाय के एनीकट के आस पास के कृषको द्वारा अवैध रूप से जल दोहन किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप नदी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे निकट भविष्य (ग्रीष्मकाल) में भीषण जलसंकट की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बन गई है।

हालात को देखते हुए कलेक्टर (Sagar Collector) ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2002 में निहित प्रावधानों के तहत रहली में सुनार नदी के पानी का पेयजल के अलावा अन्य उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत् दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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