सागर (sagar news)। कलेक्टर दीपक सिंह ने पूरी संतुष्टि होने के बाद ही पट्टा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होने वीडियो कॉन्प्फ्रेंस के जरिए राजस्व वन विभाग के अधिकारियों से बात करते हुए वन अधिकार पट्टे के प्रकरण शेष नहीं रखने के निर्देश दिए।
कलेक्टर दीपक सिंह ने अधिकारियों से कहा कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पुरानी वंशावली के आधार पर एसटी को वन अधिकार पट्टा दें । किसी भी अमान्य पट्टों के प्रकरण टीम बनाकर जांच करके प्रदान करें। तीन लोगों की टीम बनाकर ग्रामों में जाएं और मौके पर जाकर जांच कर पूरी संतुष्टि होने पर ही पट्टा दिया जाए। संपूर्ण जानकारी वन अधिकार पोर्टल पर अपलोड करें ।
Sagar Collector ने कहा जो प्रकरण लंबित है इनका शीघ्र ही निराकरण करें। यदि पट्टे से संबंधित व्यक्ति उस जगह वर्षो से खेती कर रहा है। तो उसे पट्टा दि६या जा सकता है ।