निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन 10 जून से प्रारंभ

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सागर (sagarnews.com)। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत, सत्र 2021-22 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जून से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। आरटीई पोर्टल http://www.educationportal.mp.gov.in/RtePortal पर ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है।

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प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 6 जुलाई को किया जायेगा। इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी। संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने इस संबंध में समय-सारणी जारी करते हुए सभी ज़िला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये हैं। निर्देश और समय-सारणी आर.टी.ई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।

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वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 10 से 30 जून 2021 तक जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा।

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ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। एन.आई.सी. द्वारा 6 जुलाई को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी दर्शित की जायेगी।

किसी आवेदक को आवेदन प्रारुप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहाँ सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष और कक्षा-1 मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित की गयी है। आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जायेगा। सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिये आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जायेगी। आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जाये।

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